Official Language

राष्ट्रभाषा हिन्दी सांविधानिक रूप से राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित है। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिन्दी संबंधी प्राविधान विहित किए गए हैंI संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (1) में हिंदी को संघ की राजभाषा (Official Language) के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। अर्थात केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कामकाज की भाषा हिन्दी है। जिसकी लिपि देवनागरी है। और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अंतरराष्ट्रीय रूप है।

Read More